Friday, July 11, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2025 काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज किया, जानें क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2025 काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज किया, जानें क्या कहा

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2025 परीक्षा में काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी आंसर की में कथित गलती को लेकर दायर की गई थी। NEET-UG के उम्मीदवार शिवम गांधी रैना ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि कक्षा 11 की NCERT की किताब के अनुसार एक जवाब गलत है। NTA ने इसे ठीक नहीं किया है।हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि अदालत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में दखल नहीं देगी। इस परीक्षा में ‘हजारों छात्रों का भविष्य’ शामिल है। उन्होंने कहा, “आप सही हैं, कई जवाब हो सकते हैं, फिर भी हम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” कोर्ट को लगता है कि भले ही आंसर की में गलती हो, लेकिन वे परीक्षा को नहीं रोकेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे छात्रों को परेशानी होगी।उम्मीदवार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर. बालासुब्रमणियन ने कहा कि यह एक छात्र के करियर का मामला है। गलती को ठीक करने से उसे पांच अंक मिल सकते हैं। इससे उसे बेहतर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल NEET की आंसर की में ऐसी ही गलतियां सामने आई थीं। तब IIT के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने इन गलतियों की जांच की थी। उनकी सिफारिश के आधार पर रिजल्ट को बदला गया था।बेंच ने कहा, “इसमें हजारों छात्रों का भविष्य शामिल है… पिछले साल इसी तरह के मामले में सुधार हुए थे। परीक्षा के संचालन में कमियों के बारे में बहुत सारी शिकायतें थीं। कोर्ट को उनसे निपटना पड़ा था। हम व्यक्तिगत परीक्षाओं से नहीं निपट सकते। हमें बड़े सुधारों से निपटना होगा।” कोर्ट का कहना है कि पिछले साल बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हुई थी, इसलिए उन्होंने मामले को देखा था। लेकिन इस बार सिर्फ एक छात्र की शिकायत है, इसलिए वे इसमें दखल नहीं देंगे।कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले साल के मामले में कई छात्र शामिल थे, जबकि यह मामला एक व्यक्तिगत शिकायत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी बताया कि NEET-UG आंसर की को लेकर ऐसी ही एक चुनौती को कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने NEET-UG 2025 परीक्षा में 565 अंक हासिल किए हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 6,783 और जनरल कैटेगरी रैंक 3,195 है। उन्होंने कहा कि 3 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उन्होंने NTA से संपर्क किया था और गलती बताई थी। लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी वही गलती रही।सीधे शब्दों में कहें तो, एक छात्र ने NEET परीक्षा की आंसर की में गलती बताई और कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में दखल नहीं देंगे, भले ही आंसर की में गलती हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले साल उन्होंने ऐसे ही एक मामले में दखल दिया था क्योंकि बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस बार सिर्फ एक छात्र की शिकायत है।

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