कोर्ट ने लिया था संज्ञान
के बयान के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था। उन्होंने मोहन यादव सरकार को आदेश दिए थे कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ चार घंटे के अंदर केस दर्ज होना चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच के सामने राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह पेश हुए। कोर्ट के अपने आदेश में कहा कि मंत्री के खिलाफ आज ही एफआईआर होनी चाहिए।
बीजेपी संगठन ने किया था तलब
कोर्ट ने सरकार को शाम छह बजे तक का वक्त दिया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में केस दर्ज होना चाहिए। हालांकि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी मांग ली है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी नेतृत्व से उन्हें हटाने की मांग कर रही है। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज होने के बाद मंत्री विजय शाह की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। बीजेपी संगठन ने मंत्री विजय शाह को तलब किया था।
कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन
विजय शाह के बयान को लेकर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं थीं। विपक्ष ने इसे महिलाओं और सेना की गरिमा का अपमान बताया। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में उग्र प्रदर्शन किया। रीगल चौराहे स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विजय शाह का पुतला दहन किया।